विशेष बैंक अकाउंट प्रारंभ करने से राज्य एवं देश के जीएसटी पंजीकृत व्यवसाईयो को होंगे अनेकों लाभ

कोरबा (न्यूज वाला)। कोरबा जिले के वरिष्ठ जीएसटी सलाहकार मोहम्मद रफीक मेमन ने छोटे (जिनका वार्षिक विक्रय 5 करोड़ तक का है।) जीएसटी पंजीकृत व्यवसाई के हित के लिए माननीय प्रधानमंत्री ,माननीय मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी जी को एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया हैं। देश एवं राज्य के छोटे व्यवसाई के लिए एक विशेष बैंक अकाउंट(प्रधानमंत्री कर/लायबिलिटी भुगतान खाता) खोले जाएं।
जिसमें जीएसटी पंजीयत व्यवसाई, का प्रारंभ में ₹200000.00 (2 लाख)तक का सीसी अकाउंट खोला जाए जिसमें वार्षिक 8% उस राशि पर ब्याज लिया जाए जितना पैसा बैंक खाता से उठाया गया है।
इस विशेष बैंक अकाउंट से जीएसटी पंजीकृत व्यवसाई सिर्फ और सिर्फ केंद्र एवं राज्य के विभिन्न प्रकार के टैक्स का भुगतान कर सकेगा । जैसे जी.एस.टी,इनकम टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स इत्यादि।
जीएसटी में छोटे व्यवसाईयों द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों में या अन्य जगहों पर क्रेता व्यवसाईयों को बील दिया जाता है तो उन्हें अधिकतर बिलों का भुगतान प्राप्त करने में 4 से 6 महीने का समय लग जाता है। जिस कारण अधिकतर छोटे व्यवसाई ना चाहते हुए भी अपनी जी.एस.टी रिटर्न समय पर फाइल नहीं कर पाते हैं, और उन्हें ब्याज ,पेनल्टी के साथ-साथ जीएसटी पंजीयन निरस्त होने का भी खतरा बना रहता है। इसी प्रकार समय पर भुगतान प्राप्त ना होने से अधिकतर छोटे व्यवसाई शासन के विभिन्न प्रकार के करो का भुगतान भी समय पर नहीं कर पाते हैं। इस विशेष बैंक अकाउंट की सुविधा देने से देश एवं राज्य के छोटे व्यवसाईयों को बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होगा एवं शासन को रेवेन्यू का नुकसान भी नहीं होगा बल्कि रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इस बैंक अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ शासन के विभिन्न प्रकार के टैक्स/लायबिलिटी का भुगतान किया जा सकेगा एवं बैंकों को 8% का ब्याज भी प्राप्त होगा, इस योजना के लागू होने से देश एवं राज्य के छोटे व्यवसाईयों में हर्ष एवं उल्लास का संचार होगा साथ ही साथ देश एवं राज्य की जनता समय पर अपने टैक्स एवं लायबिलिटी का भुगतान भी कर सकेगी वर्तमान में बैंक के पास नगदी की अधिकता भी है जिसे इस योजना में उपयोग भी किया जा सकता है। केंद्र सरकार चाहे तो इस योजना को प्रारंभ में छत्तीसगढ़ में प्रारंभ कर इसके फायदे एवं नुकसान का अवलोकन भी कर सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस प्रपोजल को रखता है तो निश्चित ही यह प्रपोजल पूरे देश में लागू होगा, एवं पूरे देश के छोटे जीएसटी पंजीकृत व्यवसाई को फायदा होगा ।
मोहम्मद रफीक मेमन
जीएसटी सलाहकार
बी/14, दीनदयाल मार्केट, कोरबा (छ.ग.)
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